Odisha ओडिशा : ओडिशा सरकार ने शनिवार को वन्यजीव (संरक्षण) (ओडिशा) नियम 1974 के नियम 45-केके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव हत्या और घर के नुकसान के लिए अनुकंपा भुगतान को संशोधित किया।
तदनुसार, मानव हत्या के लिए अनुकंपा भुगतान को संशोधित कर 10 लाख रुपये कर दिया गया। ओडिशा सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिनांक 21 जून 2025 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) (ओडिशा) नियम, 1974 के तहत प्रावधान के तहत 'मानव हत्या' (45-एए) के लिए अनुकंपा भुगतान को संशोधित कर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह, 45-एफएफ के तहत आंशिक घर के नुकसान के लिए, अनुकंपा के बारे में संशोधित किया गया था - आंशिक घर के नुकसान के लिए 10 हजार रुपये, रसोई, धान के गोदाम, मवेशी शेड, बकरी आश्रय आदि के संदर्भ में क्षति के लिए 3 हजार रुपये और पक्की सीमा या परिसर की दीवार को नुकसान के लिए 5 हजार रुपये प्रति रनिंग मीटर की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये है। इसके अलावा, ‘अंत्योदय गृह योजना’ के तहत घर के लिए 45-एफएफ के तहत अनुकंपा राशि को संशोधित किया गया या पूरे घर के नुकसान के लिए समतुल्य वित्तीय लाभ दिया गया। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य प्रकार के नुकसान के लिए अनुकंपा भुगतान की दर अपरिवर्तित रहेगी।