ओडिशा एएसओ परीक्षा विवाद: हाईकोर्ट ने ओपीएससी को 6 सप्ताह के भीतर नई मेरिट सूची अधिसूचित करने का निर्देश दिया
ओडिशा एएसओ परीक्षा विवाद
कटक: ओपीएससी (ओडिशा लोक सेवा आयोग) द्वारा आयोजित ओडिशा एएसओ परीक्षा-2022 में ताजा घटनाक्रम में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य एजेंसी को छह सप्ताह के भीतर उम्मीदवारों की नई मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया।
आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ओपीएससी को कोर्ट के पिछले आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया.
19 मई को, उच्च न्यायालय ने ओपीएससी को ओडिशा सचिवालय सेवा (भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें) नियम, 2016 का पालन करते हुए एक नई मेरिट सूची तैयार करने और इसे दो महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया था।
यह फैसला पांच उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर आया था, जो ओपीएससी द्वारा तैयार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में नहीं थे। उन्होंने लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ अंक लागू करने को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था।
लिखित परीक्षा 27 अगस्त, 2022 को आयोजित की गई थी। 796 एएसओ की भर्ती के लिए परीक्षा में कुल 1,48,888 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, उनमें से 1,104 को दस्तावेज़ सत्यापन और कौशल परीक्षण के लिए चुना गया था।
हाल ही में 31 जुलाई को, अदालत ने अपने आदेश की समीक्षा और वापसी के लिए दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें ओडिशा सचिवालय सेवा के ग्रुप बी पदों में एएसओ की भर्ती के लिए ओपीएससी द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची को रद्द कर दिया गया था।