वर्षा प्रियदर्शनी उत्पीड़न मामले में अनुभव मोहंती के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

Update: 2024-05-13 09:30 GMT
भुवनेश्वर: एक चौंकाने वाले मामले में सोमवार को वर्षा प्रियदर्शिनी उत्पीड़न मामले में अनुभव मोहंती के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। कटक की विशेष जेएमएफसी अदालत ने अनुभव मोहंती और साथी के नाम पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया है।
23 मई तक एनबीडब्ल्यू लागू करने का आदेश दिया गया है। अनुभव के कोर्ट में पेश नहीं हो पाने के कारण कोर्ट ने टाइम पिटीशन खारिज कर दी। लोक अभियोजक अफरोज अहमद ने आज यह जानकारी दी. लेकिन, इस मामले में अनुभव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
हालांकि, सांसद अनुभव मोहंती 10 मई को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिससे आरोप गठन नहीं हो सका. उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने वकील के माध्यम से अदालत से समय मांगा।
गौरतलब है कि इस संबंध में 2020 में पुरीघाट थाने में मु. अनुभव और उसके दो साथियों सुजीत दल्लेई और खगेंद्र प्रसाद साहू के खिलाफ मानसिक, शारीरिक, प्रताड़ना, धमकी समेत अन्य आरोप दर्ज किये गये थे. अनुभव की डिस्चार्ज याचिका का सरकारी वकीलों ने विरोध किया. आधिकारिक सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) ने कहा था कि वर्षा प्रियदर्शनी के आरोपों से संबंधित आवश्यक तथ्य साबित हुए हैं।
Tags:    

Similar News