Baripada बारीपदा: मयूरभंज के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सत्यनारायण पात्रा ने आज जिले के कुलियाना थाना क्षेत्र के बौंसखंतिया गांव में अपनी नानी की हत्या के जुर्म में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 54 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी लक्ष्मण टुडू पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर टुडू को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
कथित तौर पर लगातार पारिवारिक कलह के कारण लक्ष्मण ने 19 नवंबर, 2021 को अपने नाना मंदानी हेम्ब्रम की दरांती से गर्दन काटकर हत्या कर दी। कुलियाना पुलिस ने एक रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर टुडू को गिरफ्तार कर लिया और मामला अदालत को भेज दिया।