Brahmapur ब्रह्मपुर: ओडिशा के गंजाम ज़िले में एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 13 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सख़्त सज़ा सुनाई। यह घटना छह साल पहले गंजाम ज़िले के रंभा पुलिस स्टेशन इलाके के एक गाँव में हुई थी। POCSO कोर्ट के जज रोहित लाल पांडा ने दोषी पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सिबा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि अगर वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे अतिरिक्त नौ महीने जेल में बिताने होंगे।
कोर्ट ने ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी से जुर्माना वसूलने के बाद पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने पुलिस और मेडिकल ऑफ़िसर समेत 14 गवाहों के बयान दर्ज करने और मेडिकल रिपोर्ट व ज़ब्त की गई चीज़ों के आधार पर यह फ़ैसला सुनाया।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी 8वीं क्लास की छात्रा पीड़िता को 8 जून, 2020 को कुछ झूठे वादे करके उसके घर से ले गया था। बेटी के न मिलने पर पीड़िता की माँ ने रंभा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की को आरोपी के साथ एक घर से बचाया। मेडिकल टेस्ट के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। सरकारी वकील ने बताया कि गिरफ़्तारी के बाद से ही आरोपी जेल में है, क्योंकि उसकी ज़मानत अर्ज़ी पहले ही खारिज हो चुकी थी।
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