ओडिशा में नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 5 साल की सज़ा
ओडिशा न्यूज
बारीपदा: मयूरभंज जिले के बारीपदा में विशेष POCSO अदालत ने सोमवार को एक 30 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
दोषी की पहचान मोरोदा पुलिस सीमा के भीतर चित्रदा गांव के तारासंकर साहू के रूप में की गई।
लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा कि आठ वर्षीय पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, लड़की 1 मार्च, 2022 को घर में अकेली थी। स्थिति का फायदा उठाकर साहू ने घर में प्रवेश किया और लड़की का यौन उत्पीड़न किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी भाग गया.
लड़की ने अपने पड़ोसी को घटना के बारे में बताया जिसके बाद उसके माता-पिता को सूचित किया गया। इसके बाद साहू के खिलाफ मोरोदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पटनायक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए `1 लाख मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया।