Bhubaneswar भुवनेश्वर: यहां की एक POCSO अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 2019 में शहर के खंडगिरी पुलिस सीमा के तहत एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक राजीब सस्मल ने कहा, "अदालत ने दोषी पद्मनाव जेना पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन महीने की जेल की सजा होगी।"
सस्मल ने कहा कि पीड़िता और पद्मनाव पड़ोसी थे। और पद्मनाव अक्सर उसके घर जाता था। "8 मार्च, 2019 को लड़की के पिता और भाई बाहर गए हुए थे। उसे अकेला पाकर पद्मनाव ने नाबालिग का यौन शोषण किया। लड़की की बड़ी बहन, जो नहा रही थी, अचानक वॉशरूम से बाहर आ गई और पद्मनाव को काबू करने में कामयाब रही," सस्मल ने कहा, जल्द ही पद्मनाव को पुलिस के हवाले कर दिया गया।