बालासोर में नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा
बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले में एक नाबालिग का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास (आरआई) और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर कारावास की अवधि 2 वर्ष तक बढ़ जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, दोषी की पहचान अरुण कुमार बारिक के रूप में हुई, जिसने जून, 2022 में शिनला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण किया और बाद में उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद, पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
सजा माननीय बालेश्वर स्पेशल पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने सुनाई। कोर्ट ने 15 गवाहों और 14 सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है.
इस बीच घटना के पीड़ित को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 4 लाख रु.