ओडिशा के कटक में पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
कटक : ओडिशा में कटक के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज एक आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी ने 2016 में अपनी पत्नी की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी।
जिस आरोपी को आज दोषी ठहराया गया उसकी पहचान प्रसन्ना मल्लिक उर्फ कालिंदी के रूप में हुई है और उसकी मृतक पत्नी सरस्वती प्रस्टी थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी और उसकी पत्नी ने लव मैरिज की थी. हालांकि, शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस जोड़े को दो बेटों का भी आशीर्वाद मिला था। जब उसका बड़ा बेटा 8 साल का था तब 21 अप्रैल 2016 को हत्या कर दी गई थी।
आगे बताया गया है कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका हाथ काट कर तालाब में फेंक दिया. दंपती का बेटा हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। उसने अपने बयान में कोर्ट में साफ-साफ बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। लड़का अब 14 साल का है और हत्या तब हुई थी जब वह आठ साल का था।
मृतक के बेटे और 16 अन्य गवाहों के बयान के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटक ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.