लिंग-अनुचित शर्तों पर कानूनी शब्दावली जल्द: सीजेआई

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही लिंग-अनुचित शर्तों पर एक कानूनी शब्दावली शुरू करेगा।

Update: 2023-05-07 04:15 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही लिंग-अनुचित शर्तों पर एक कानूनी शब्दावली शुरू करेगा।

CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल - IJURIS (इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल अपग्रेडेशन एंड रिफॉर्म्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज) शुरू की थी, न केवल सूक्ष्म और वृहद दोनों स्तरों पर न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए बल्कि इसे समकालीन जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए भी।
पहल के तहत शीर्ष अदालत ने हाल ही में LGBTQ हैंडबुक लॉन्च की थी। उन्होंने कहा, "हम लिंग-अनुचित शर्तों पर एक कानूनी शब्दावली शुरू करने के करीब हैं। इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कानूनी कार्यवाही में कुछ शब्द अनुचित क्यों हैं।"
"यदि आप 376 पर एक निर्णय पढ़ते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप सभी वाक्यांशों के पार आ गए हैं कि 'पीड़ित को अपीलकर्ता द्वारा तबाह कर दिया गया था' या 'वह एक रखैल थी' या एनडीपीएस मामले में जमानत आदेश में ' नीग्रो था..' जज अनजाने में ऐसा करते हैं," सीजेआई ने समझाया।
"मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे दिमाग में कोई पूर्वाग्रह है। कानूनी शब्दावली का उद्देश्य हमारी न्यायपालिका को कम करना नहीं है, बल्कि इस बात से अवगत कराना है कि हम जिस समय में रह रहे हैं, हम भाषा पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि पदार्थ पर।" CJI ने आगे बताया।
Tags:    

Similar News

-->