Kandhamal : नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल की सज़ा, 1,10,000 रुपये का जुर्माना
कंधमाल Kandhamal : नाबालिग लड़की Minor girl से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल की सज़ा और 1,10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। फुलबनी की POCSO कोर्ट ने न्याय करते हुए यह फैसला सुनाया है। जुर्माना न चुकाने पर आरोपी को 13 महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी बनमाली प्रधान ने कंधमाल Kandhamal जिले के टिकाबली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ बार-बार बलात्कार किया। घटना साल 2018 में हुई थी।
अपराधी ने लड़की को उसके परिवार से इस बारे में बात न करने की चेतावनी दी थी। उसने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पूरी घटना की जानकारी होने के बाद लड़की के परिजनों ने 19 नवंबर 2022 को बलात्कारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि 14 गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नुकसान की भरपाई के लिए छह लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है।