Sambalpur संबलपुर: बलांगीर में विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने आज एक पूर्व जूनियर इंजीनियर को आय के ज्ञात स्रोतों से 234 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति (डीए) रखने के सतर्कता मामले में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने पूर्व जूनियर इंजीनियर कामदेव दीप को दोषी ठहराया, जो अब सेवा से बर्खास्त है, जिसे ओडिशा सतर्कता द्वारा संबलपुर सतर्कता पीएस मामले में धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) पीसी अधिनियम, 1988/109 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। अदालत ने कामदेव को दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(ई) के तहत जुर्माना अदा न करने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतने का निर्देश दिया।
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