डीजीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "चूँकि, लोक सेवा के हित में इसे समीचीन समझा जाता है, इसलिए मैं, पीएमआर-1940 के नियम 840 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ।"
इसमें आगे कहा गया है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा, भद्रा कटक के मध्य रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे और ओडिशा सेवा संहिता के नियम-90 के तहत स्वीकार्य सुरक्षा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे।
शालगन ग्राम पंचायत के अंतर्गत नंदुआ निवासी 45 वर्षीय कृपासिंधु प्रधान को पिछले मंगलवार को टांगी पुलिस ने भूमि समझौते के विवाद के सिलसिले में हिरासत में लिया था। गुरुवार को पुलिस हिरासत में रहते हुए उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वर्तमान में उनका एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है।