हाई-सिक्योरिटी प्लेट: जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आती जा रही है वाहन मालिकों की चिंता बढ़ रही

Update: 2022-09-23 10:22 GMT
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में वाहन मालिक तारीख न मिलने की स्थिति में हैं। वे चिंतित हैं क्योंकि यदि वे अवधि समाप्त होने से पहले अपनी पुरानी नंबर प्लेटों को एचएसआरपी नंबर प्लेट से नहीं बदलते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना तय है।
1,2,3 और 4 से समाप्त होने वाले वाहन नंबरों के लिए, नई नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। यदि उस दिन तक नहीं बदला जाता है, तो उनसे 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
"मेरे पास सात वाहन हैं। और जिन तिथियों को मुझे आवंटित किया गया है वे अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हैं। सभी वाहन मालिकों की ओर से, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अवधि को तीन महीने और बढ़ा दिया जाए, "भुवनेश्वर में एक वाहन मालिक ने आग्रह किया।
भुवनेश्वर के एक अन्य वाहन मालिक ने इस प्रणाली को केवल वाहन मालिकों को परेशान करने का साधन बताया। "नंबर प्लेट को हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहा जाता है। अगर कोई वाहन दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी नंबर प्लेट भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। फिर इसे हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहने का क्या मतलब है, "मालिक ने पूछा।
भुवनेश्वर के एक अन्य वाहन मालिक ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मैंने आज सुबह एक तारीख के लिए बुकिंग करने की कोशिश की और मुझे जो तारीख दी गई वह 1 नवंबर थी। क्या मुझे अपना वाहन तब तक खड़ा रखना चाहिए?"
अधिकांश वाहन मालिकों को अभी भी HSRP नंबर प्लेट के लाभों के बारे में जानकारी नहीं है। "सरकार ने HSRP नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इससे हमें क्या फायदे होंगे। इसलिए सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि हमें HSRP नंबर के लिए क्यों जाना चाहिए, "बालासोर के एक वाहन मालिक ने कहा।
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