हाई कोर्ट ने टीवी एडिटर को गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया

Update: 2026-08-08 05:04 GMT

कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने 'फोकस प्लस' टीवी चैनल के एडिटर-इन-चीफ सुधांशु शेखर राउत की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कैपिटल पुलिस स्टेशन में स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों और पुलिस द्वारा दर्ज बयानों पर गौर करते हुए, जस्टिस वी. नरसिंह ने राउत को गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

यह मामला 12 जुलाई को 'ओडिशा स्वाभिमान मंच' के एक कार्यक्रम के दौरान हुई कथित घटना से जुड़ा है। FIR के मुताबिक, राउत ने आरोप लगाया था कि गोंड ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में कथित गलतियों से जुड़ी खबरों को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी।

इस मामले में 14 जुलाई को केस दर्ज किया गया था। राउत के वकील ने दलील दी कि अगर आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तो भी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके वकील ने यह भी कहा कि आरोप पहली नज़र में ही असंभव लगते हैं और कुछ सह-आरोपियों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

 

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