हाईकोर्ट ने CRPF की मदद से खुर्दा से ज़मीन खाली कराने का आदेश दिया

Update: 2025-11-26 06:31 GMT

कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने राज्य भर में ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बढ़ते ट्रेंड की कड़ी आलोचना की है और खुर्दा ज़िले की चिलिका तहसील के भगवतीपुर में 3.4 एकड़ सरकारी ज़मीन से गैर-कानूनी कब्ज़े वालों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन की एक डिवीज़न बेंच ने 20 नवंबर को भगवतीपुर के 14 लोगों द्वारा 2014 में दायर एक PIL का निपटारा करते हुए यह कड़ा आदेश जारी किया।बेंच ने कहा कि “कुछ ज़मीन हड़पने वालों और लैंड माफ़िया” का कब्ज़ा पूरे विकास में रुकावट डाल रहा है। कोर्ट ने कहा, “पूरे राज्य में यह एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है कि सरकारी ज़मीन पर कुछ ज़मीन हड़पने वालों और लैंड माफ़िया ने कब्ज़ा कर लिया है, जिससे पूरे देश का विकास रुक रहा है। बड़े पैमाने पर कब्ज़े की वजह से, राज्य का विकास रुक गया है।” राज्य के एफिडेविट और तहसीलदार की बेदखली के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट पर विचार करते हुए, बेंच ने खुर्दा SP को चिलिका तहसीलदार द्वारा फाइनल की गई तारीखों पर पर्याप्त पुलिस वाले तैनात करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने लोकल पुलिस की संख्या कम साबित होने पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जवानों को तैनात करने की भी अनुमति दी।

 

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