Odisha: सरकार मेथनॉल पर आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट देगी

Update: 2024-08-21 05:20 GMT

BHUBANESWAR: राज्य सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन के लिए मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) पर आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने ओडिशा आबकारी अधिनियम, 2008 की धारा 96 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बायोडीजल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) को ओडिशा आबकारी अधिनियम 2008 के दायरे से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साईं हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पक्ष में 53.27 एकड़ सरकारी भूमि और 54.43 एकड़ निजी भूमि के लीज डीड के लिए 3.37 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क और 1.13 करोड़ रुपये के पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय ओडिशा सरकार और एएआई के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार लिया गया है, जिसके तहत हवाई अड्डे को राज्य के दूसरे वाणिज्यिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) के तहत समग्र क्षेत्रीय केंद्र के विस्तार के लिए 1.710 दशमलव भूमि पट्टे पर देने का भी निर्णय लिया, ताकि विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। मंत्री ने कहा कि भूमि बिना किसी प्रीमियम या अन्य व्यय के प्रदान की जाएगी और इस संबंध में 11.07 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी। 

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