रिश्वत मामले में पूर्व अतिरिक्त Tahasildar दोषी करार

Update: 2026-06-02 09:47 GMT

Bolangir, बोलांगीर: भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम में एक अहम घटनाक्रम के तहत, ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वतखोरी के एक मामले में देवगांव के एक पूर्व अतिरिक्त तहसीलदार को दोषी साबित करवा दिया है। पूर्व अतिरिक्त तहसीलदार (सेवानिवृत्त) राजेंद्र चौधरी पर ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। उन पर एक शिकायतकर्ता से 'Y-फॉर्म' में ट्रांजिट पास जारी करने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। बोलांगीर के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

दोषी साबित होने के बाद, ओडिशा विजिलेंस अब राजेंद्र चौधरी की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा। विस्तृत रिपोर्ट आगे दी गई है।

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