जूनियर शिक्षक भर्ती में 'खामियां': उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओएसईपीए द्वारा तैयार
ओडिशा: उच्च न्यायालय ने ओएसईपीए द्वारा जारी जिलेवार मेरिट सूची को भी खारिज कर दिया और अधिकारियों को भर्ती शर्तों और दिशानिर्देशों के अनुसार एक नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने 31 जनवरी को जूनियर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि ओडिशा में करीब 20,000 जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए 23 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. बाद में, कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय चले गए। 19 जनवरी को याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने ओडिशा सरकार से अगली सुनवाई तक जूनियर शिक्षकों की अंतिम चयन प्रक्रिया और नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा था।
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