मयूरभंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में बुजुर्ग को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

बारीपदा की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

Update: 2022-12-13 03:09 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बारीपदा की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई. दोषी की पहचान मयूरभंज जिले के बंगीरीपोसी पुलिस सीमा के भीतर सगुनसोले गांव के सुनाराम सिंह के रूप में हुई है।

घटना एक मई 2018 को हुई थी। 6 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर सिंह ने बच्ची को बिस्किट के पैकेट का झांसा दिया और अपनी साइकिल पर स्थानीय नदी के पास एक सूनसान जगह पर ले गया। इसके बाद उसने अपराध किया।
जब लड़की के माता-पिता घर लौटे तो उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली और वे चिंतित हो गए। ग्रामीणों में से एक ने उन्हें बताया कि लड़की को आखिरी बार सिंह के साथ उसकी साइकिल पर नदी किनारे जाते देखा गया था। परिजन मौके पर गए तो बच्ची को रोते हुए पाया।
इसके बाद पीड़िता के पिता ने इस संबंध में बंगिरिपोसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सिंह को आईपीसी की धारा 363, 376-एबी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
पॉक्सो कोर्ट ने सिंह पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
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