Odisha में आज से वाहन बीमा के लिए ई-डिटेक्शन प्रणाली लागू होगी

Update: 2025-02-01 11:30 GMT
Bhubaneswar: ओडिशा के 22 टोल गेटों पर आज यानी 1 फरवरी से ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू हो जाएगा। अगर वाहन का बीमा नहीं है तो वाहन मालिक के नाम पर ई-चालान काटा जाएगा। वाहन बीमा के लिए ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। यह सिस्टम ओडिशा के सभी 22 टोल गेटों पर लागू किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन का वैध बीमा होना आवश्यक है। यदि बीमा नहीं कराया गया तो वाहन मालिक को 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा या धारा 196 के अनुसार तीन महीने की सजा होगी। बार-बार अपराध करने वालों पर 4,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल होगी। कई निजी और व्यावसायिक वाहन कानून का उल्लंघन करते हैं और अपने वाहनों का बीमा नहीं कराते हैं। नतीजतन, सड़क दुर्घटनाओं में मृतक के परिवार को मुआवजा पाने से छूट मिल जाती है। राज्य सरकार ने इस पर चिंता जताई है।
Tags:    

Similar News

-->