विकलांग यात्री/नामित व्यक्ति कर सकते हैं 10 लाख रुपये के बीमा का दावा, बीमाकर्ता मौन
चेन्नई, 4 जून (आईएएनएस)। सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर किए जाने वाले दस्तावेजों में छूट की घोषणा की है, लेकिन दो निजी कंपनियों द्वारा ऐसी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। सामान्य बीमाकर्ता, जिन्होंने ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुई दो एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को कवर किया है, मौन हैं।
इसी तरह, एलआईसी जैसी कोई घोषणा निजी जीवन बीमा कंपनियों और क्षेत्रीय नियामक की ओर से नहीं आई है।
दुखद ट्रेन दुर्घटना में दो यात्री ट्रेनें और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गईं, जिससे कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,000 लोग घायल हो गए।
जो लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के टिकट बुकिंग पोर्टल के माध्यम से ट्रेन टिकट आरक्षित करते हैं, वे 0.35 पैसे के मामूली प्रीमियम का भुगतान करके 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का विकल्प चुन सकते हैं।