आगरा किले में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने ASI को नोटिस जारी किया

Update: 2023-02-03 12:18 GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को आगरा के किले में एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एएसआई को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख तय की। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील को मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया गया है।
यह याचिका आरआर पाटिल फाउंडेशन ने अधिवक्ता राकेश के शर्मा के माध्यम से दायर की है। बताया जाता है कि 19 फरवरी का कार्यक्रम तय किया गया है लेकिन बिना कारण बताए अनुमति देने से मना कर दिया गया है.
एएसआई के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक निजी एनजीओ है और यह राज्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है।
वकील ने कहा, "आगरा का किला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। हम आमतौर पर गैर सरकारी संगठनों और निजी व्यक्तियों को अनुमति नहीं देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हर कोई अनुमति लेने आएगा।"
वरिष्ठ अधिवक्ता राज शेखर राव ने प्रस्तुत किया कि बिना किसी कारण का उल्लेख किए आवेदन को खारिज कर दिया गया। अनुमति क्यों नहीं दी गई, यह स्पष्ट नहीं है।
अनुमति के लिए 9 दिसंबर को आवेदन दिया गया था और 23 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। वकील ने कहा कि 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इसलिए वकील ने तत्काल राहत मांगी।
खंडपीठ ने वकील को मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
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