कटक: नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

Update: 2023-08-31 14:27 GMT
कटक: ओडिशा के कटक जिले की नेमालो पुलिस सीमा में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई है।
सूत्रों के मुताबिक 20 दिसंबर 2021 को नाबालिग लड़की देर शाम तक स्कूल से वापस नहीं लौटी. उसके लापता होने पर नाबालिग के परिवार वालों ने पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस ने सात दिन तक लापता रहने के बाद पीड़िता को मुंबई से बचाया।
कथित तौर पर, दोषी की पहचान गुडू निशाद के रूप में हुई, जो उसे मुंबई ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग और दोषी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए।
दोषसिद्धि के बाद, कटक POCSO विशेष न्यायालय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर कारावास की सजा एक वर्ष बढ़ जाएगी।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के आधार पर सजा सुनाई. सबूतों से भरे 34 दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला सुनाया गया.
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