कोर्ट ने नयागढ़ में 2019 के दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई

ओडागांव एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को नयागढ़ में 2019 के दोहरे हत्याकांड के मामले में एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई है.

Update: 2024-04-26 08:26 GMT

नयागढ़: ओडागांव एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को नयागढ़ में 2019 के दोहरे हत्याकांड के मामले में एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. आरोपी की पहचान कुशाधिपी गांव के निरंजन मल्लिक के रूप में की गई है।

यहां बता दें कि, ओडागांव एनएसी के कुशदीपी गांव में 2019 में दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस घटना को लेकर 27 लोगों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई.
जनवरी 2019 में आरोपी निरंजन ने बदनी साहू पर लकड़ी के फट्टे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. बाद में उसने मार्केट के गार्ड पर हमला कर दिया. और उस लकड़ी के तख्ते में तीन और लोगों पर हमला कर दिया. नतीजतन, हमले में पांच लोग घायल हो गये. तुरंत पांच लोगों को नयागढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर ने बदानी साहू और लोचन को मृत घोषित कर दिया। तीन अन्य को कटक स्थानांतरित कर दिया गया।
नयागढ़ में हुए दोहरे हत्याकांड के इस मामले में ओडागांव थाना पुलिस ने आरोपी निरंजन मल्लिक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. 27 गवाहों के बयानों के आधार पर आज फैसला सुनाया गया. ओडागांव एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. 50,000.
सरकार की ओर से मामले की सुनवाई अपर लोक अभियोजक (एपीपी) इंदुभूषण मिश्रा कर रहे थे. आरोपी वकील के वकील ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और न्याय के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.


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