भुवनेश्वर : उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में आज ओडिशा सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर ओडिशा सरकार और सीबीआई को निवेशकों की जमा राशि वापस करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर के लिए तय की है।
मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व शीर्ष जनहित वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने किया था।