बीसीआई ने संबलपुर बार एसोसिएशन के वकीलों का निलंबन रद्द किया
एक बड़ी राहत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संबलपुर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को 12 दिसंबर को अदालत परिसर में तोड़फोड़ में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर निलंबित करने के अपने आदेश को रद्द कर दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक बड़ी राहत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने संबलपुर बार एसोसिएशन (एसबीए) के सभी सदस्यों को 12 दिसंबर को अदालत परिसर में तोड़फोड़ में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर निलंबित करने के अपने आदेश को रद्द कर दिया है। उन 54 वकीलों पर लागू करें जिनके प्रैक्टिस लाइसेंस को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
जिला अदालत परिसर में जिला न्यायाधीश के कक्ष में तोड़फोड़ के बाद बीसीआई ने एसबीए के सभी सदस्यों के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था। बीसीआई द्वारा 16 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार एसबीए के सभी सदस्यों का निलंबन (अगले आदेश तक) निरस्त किया जाता है। आदेश में आगे कहा गया है कि जिन 54 वकीलों के लाइसेंस अभी भी 18 महीने से निलंबित हैं, उन्हें 15 फरवरी, 2023 को या उससे पहले सचिव, बीसीआई के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा कि उनके खिलाफ पारित आदेश को पूर्ण क्यों नहीं बनाया जाए।
तब तक उनके खिलाफ निलंबन आदेश लागू रहेगा। यह घटना किन लोगों के उकसावे पर हुई, इसका पता लगाने के लिए तीन सदस्यीय 'फैक्ट फाइंडिंग' कमेटी का गठन किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि समिति 15 जनवरी, 2023 से पहले बीसीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।