बालासोर ट्रेन हादसा: रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 3 आरोपियों को जेल भेजा गया
भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में कथित तौर पर शामिल तीन लोगों को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के झारपाड़ा स्थित जेल भेज दिया गया है. वे शुक्रवार को राजधानी की सीबीआई अदालत में पेश हुए।
आरोपियों की पहचान सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर और तकनीशियन पापू कुमार के रूप में की गई है। कार्यवाही के दूसरे चरण में, तीनों को चार दिनों की अवधि के लिए रिमांड पर लिया गया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को है.
पहले की रिपोर्टों से संकेत मिला था कि सीबीआई ने ओडिशा ट्रेन त्रासदी में शामिल तीन रेलवे कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। उन्हें पांच दिन की रिमांड के लिए भुवनेश्वर के चंदका पुलिस स्टेशन में रखा गया था। रिमांड शुरू करने के लिए सीबीआई ने भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत से अनुमति ली।
सीबीआई का लक्ष्य आरोपी व्यक्तियों से दुखद ट्रेन दुर्घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में पूछताछ करना है।
2 जून को हुई बालासोर ट्रेन दुर्घटना में लगभग 295 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और 1,100 से अधिक अन्य घायल हो गए। इस घटना में तीन ट्रेनें शामिल थीं: 12864 बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12841 शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी।