Balasore बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई। यह घटना अप्रैल 2019 में हुई थी जब लड़की घर पर अकेली थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यक्ति उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की द्वारा अपनी मां को घटना के बारे में बताने के बाद जांच शुरू की गई, जिसने फिर जलेश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
अदालत ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और IPC की धारा 376 AB (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। सरकारी वकील प्रणब कुमार पांडा ने कहा, "15 गवाहों और 17 सबूतों पर भरोसा करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।" अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।