Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज ज़िले की एक POCSO अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को पिछले साल अक्टूबर में एक लड़की के अपहरण और रेप के आरोप में 20 साल की कठोर सज़ा सुनाई।
अदालत ने दोषी अशोक कुमार राउल, उर्फ़ बाबुल (30) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पीके बेहरा ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि अगर वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे एक साल और जेल में रहना होगा। अदालत ने मयूरभंज ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।
बाबुल ने 19 अक्टूबर, 2025 की शाम को पीड़िता का अपहरण किया, उसे बंधक बनाकर रखा और कई बार उसका रेप किया। पीड़िता के पिता की ओर से करंजिया पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया, पीड़िता को बचाया और बाबुल को गिरफ़्तार कर लिया।