Bargarh.बरगढ़: बरगढ़ की एक विशेष पोक्सो अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को उसके ठीक होने और पुनर्वास में सहायता के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

22 फरवरी, 2020 को बरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपी के खिलाफ जघन्य आरोप लगाए गए थे, जिसे आईपीसी की धारा 376 (एबी) (12 साल से कम उम्र की नाबालिग से बलात्कार), 376 (2एन) (बार-बार बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया था।


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