Balasore बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक 40 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई। बच्ची साबुन खरीदने के लिए अपने घर के पास की एक दुकान पर जा रही थी। यह घटना 3 मई को हुई जब बच्ची की मां ने उसे पास की एक दुकान पर भेजा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रास्ते में उस व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसे कुछ नाश्ता देने का वादा करके एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाने के अलावा उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 (एबी) के तहत दोषी ठहराया गया, जो 12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार से संबंधित है। साथ ही, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।