Cuttack में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और जुर्माना

Update: 2024-12-28 12:21 GMT
Cuttackकटक : नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एड हॉक जिला न्यायाधीश और पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुमंत सेठी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है। उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अगर वह जुर्माना राशि जमा नहीं करवाता है तो उसे एक साल और जेल में रहना होगा। आईपीसी की धारा 376(1)(एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे दोषी पाया गया। कटक की जिला अदालत ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
2 फरवरी 2019 को पीड़िता की मां ने कंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कटक में नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में 16 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ओडिशा सरकार की ओर से वकील सुभेंद्र प्रसाद मोहंती ने पैरवी की।
Tags:    

Similar News

-->