भुवनेश्वर: पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक ने सोमवार को कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्थानीय स्व-शासन का अधिकार देने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) को ओडिशा में सितंबर से लागू किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि PESA को लागू करने पर इस महीने राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि कैबिनेट राज्य में आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए इसे लागू करने की मंजूरी देगी।"
नाइक ने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य के लिए परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार ने आदिवासी संस्कृति, इतिहास और आजीविका के विशेषज्ञों और आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए काम करने वालों की राय ली है।
मंत्री ने कहा, "राज्य सरकार ने विभिन्न संबंधित विभागों के साथ कई परामर्श बैठकें की हैं। आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के बाद, इसने PESA नियमों के मसौदे में बदलाव किया है और समीक्षा करने और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किया है।" उन्होंने कहा कि ये सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस मामले पर चर्चा की है। नाइक ने कहा कि कैबिनेट में चर्चा के बाद अधिनियम को लागू किया जाएगा। 22 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि अधिनियम का कार्यान्वयन विधानसभा में चर्चा पर निर्भर नहीं है।