भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने 30 साल के पेशेवर अनुभव वाले वकीलों के लिए वित्तीय सहायता को मौजूदा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया है।

इसकी घोषणा कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने की। 'ओडिशा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987' में संशोधन करके, 'ओडिशा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड' के तहत वकीलों और उनके परिवारों को यह वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कानूनी बिरादरी के सदस्यों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

20 साल की प्रैक्टिस वाले वकीलों को 6 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि 10 साल और 5 साल के अनुभव वाले वकील क्रमशः 3 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये पाने के हकदार होंगे। 5 साल से कम की प्रैक्टिस वाले वकील भी 1.5 लाख रुपये पाने के हकदार होंगे, लेकिन यह केवल वकील की मृत्यु होने की स्थिति में ही मिलेगा।

यह बदलाव 'ओडिशा स्टेट बार काउंसिल' द्वारा अगस्त में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सौंपे गए एक ज्ञापन के बाद किया गया है। इस ज्ञापन में वकीलों और उनके परिवारों को मुश्किल समय में दी जाने वाली कल्याणकारी सहायता को बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की मांग की गई थी।

इसके बाद, इस प्रस्ताव को 'ओडिशा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्ट कमिटी' के पास भेजा गया। कानून विभाग ने इस कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 1987 के एक्ट की अनुसूची में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

 

Tags: