Nithari case: सुरेंद्र कोली के खिलाफ नोटिस जारी

Update: 2024-07-08 09:41 GMT
Nithari caseनिठारी कांड  नोएडा में हुआ बहुचर्चित निठारी कांड एक बार फिर सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट ने 2005-06 के नोएडा निठारी मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ यूपी सरकार और सीबीआई द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. यह सब हमारे साथ साझा करें.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया
पिछले साल नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दो आरोपियों सुरिंदर कोली और कोली के साथी मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था. दोनों पर हत्या और बच्चों को खाने का गंभीर आरोप लगाया गया, जिसके बाद 17 साल जेल में रहने के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया।
यह क्या था?
दरअसल, 2006 में नोएडा के निठारी गांव में पंढेरा के बंगले डी-5 और उसके आसपास कई मानव अवशेष मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने दो आरोपियों सुरिंदर कोहली और कोहली के साथी मोनिंदर सिंह पंढेरा को गिरफ्तार किया था. दोनों पर कई हत्याओं का आरोप लगाया गया है। इस भयानक खबर के अगले ही दिन यह अफवाह फैल गई कि दोनों ने लाशों के अवशेषों को प्रेशर कुकर में उबालकर खा लिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरिंदर कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत नष्ट करने के सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त थे। कोहली के सहयोगी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया गया।नोएडा में हुआ बहुचर्चित निठारी कांड एक बार फिर सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट ने 2005-06 के 
Noida 
निठारी मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ यूपी सरकार और CBI द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. यह सब हमारे साथ साझा करें.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया
पिछले साल नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दो आरोपियों सुरिंदर कोली और कोली के साथी मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था. दोनों पर हत्या और बच्चों को खाने का गंभीर आरोप लगाया गया, जिसके बाद 17 साल जेल में रहने के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया।
यह क्या था?
दरअसल, 2006 में नोएडा के निठारी गांव में पंढेरा के बंगले डी-5 और उसके आसपास कई मानव अवशेष मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने दो आरोपियों सुरिंदर कोहली और कोहली के साथी मोनिंदर सिंह पंढेरा को गिरफ्तार किया था. दोनों पर कई हत्याओं का आरोप लगाया गया है। इस भयानक खबर के अगले ही दिन यह अफवाह फैल गई कि दोनों ने लाशों के अवशेषों को प्रेशर कुकर में उबालकर खा लिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरिंदर कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत नष्ट करने के सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त थे। कोहली के सहयोगी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया गया।
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