सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर तक नगालैंड के डीजीपी की नियुक्ति का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-12-10 12:46 GMT


सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार, गृह मंत्रालय (एमएचए) और यूपीएससी को पूर्वोत्तर राज्य में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया 19 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 60 दिन का समय देने की यूपीएससी की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे नागालैंड सरकार, गृह मंत्रालय और यूपीएससी को चेतावनी दी कि अगर वे आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो वे "कानून के जबरदस्त हथियारों" का इस्तेमाल करेंगे।
प्रक्रिया के अनुसार, यूपीएससी को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक सूची तैयार करनी है और उनमें से राज्य किसी एक को डीजीपी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

वर्तमान में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी टीजे लोंगकुमेर नागालैंड के डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं।
लोंगकुमेर को 27 जून, 2018 को नागालैंड के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था।

पिछले साल उन्हें 31 अगस्त, 2022 तक पद में एक साल का विस्तार दिया गया था।
इस साल, उन्हें फिर से फरवरी 2023 तक छह महीने का विस्तार दिया गया।


Tags:    

Similar News