Nagaland : दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत महिलाओं के रात्रि पाली में काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं
नागालैंड Nagaland : नागालैंड के श्रम आयुक्त, इंजीनियर एस.एल. वती अय्यर ने स्पष्ट किया है कि राज्य में वर्तमान में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है जो महिलाओं को रात में काम करने से रोकता हो।
शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए, आयुक्त ने कहा कि नागालैंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1986 की धारा 20 के प्रावधानों के बावजूद, महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और/या सुबह 6 बजे से पहले काम पर लगाया जा सकता है, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाए।
इनमें शामिल हैं:
स्वैच्छिक सहमति - रात में काम केवल महिला कर्मचारी की लिखित सहमति से ही दिया जाएगा।
सुरक्षा उपाय - नियोक्ताओं को यात्रा के दौरान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी होगी।
श्रम कानूनों का अनुपालन - अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के तहत काम के घंटे, ओवरटाइम, विश्राम अंतराल और साप्ताहिक अवकाश से संबंधित सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
श्रम आयुक्त ने आगे कहा कि यह स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से लागू है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।