दीमापुर नगर परिषद (डीएमसी) ने आम जनता को सूचित किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय स्वच्छता शुल्क को संशोधित किया गया है और इसे 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। डीएमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थुंगचनबेमो तुंगो ने कहा कि संशोधित दर 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और डीएमसी से स्वच्छता सेवाएं प्राप्त करने वाले सभी आवासीय परिवारों पर लागू होगी।
डीएमसी ने कहा कि यह संशोधन बढ़ती परिचालन लागतों को ध्यान में रखते हुए और दीमापुर के नागरिकों को दी जाने वाली स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और उसे बनाए रखने के लिए किया गया है इसने सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वे संशोधन पर ध्यान दें और स्वच्छता शुल्क का समय पर भुगतान करने के लिए सहयोग करें। किसी भी प्रश्न के लिए, कार्यालय समय के दौरान डीएमसी की स्वच्छता शाखा से संपर्क किया जा सकता है।