भतीजी की हत्या के आरोप में मिजोरम की महिला को 10 साल की जेल |

महिला को 10 साल की जेल |

Update: 2023-09-15 08:49 GMT
मिजोरम :अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम की एक जिला अदालत ने 38 वर्षीय एक महिला को अपनी भतीजी की हत्या के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई।
अधिकारी ने कहा कि चम्फाई जिले के अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश सिल्वी ज़ोमुआनपुई राल्ते ने चिंगसियानज़ोवी को दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने कहा कि अगर चिंगसियान्जोवी जुर्माना अदा करने में विफल रहती है तो उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पूर्वी मिजोरम के ख्वाज़ावल शहर की चिंग्सियानज़ोवी ने पिछले साल फरवरी में अपनी 13 वर्षीय भतीजी कैथरीन टी बियाक्सियामी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
घटना के समय दोनों जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए एक फार्महाउस पर डेरा डाले हुए थे।
चिंगसियान्ज़ोवी ने कैथरीन को दिन के दौरान जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कहा और यह देखकर क्रोधित हो गई कि उसकी भतीजी उसकी संतुष्टि के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने में विफल रही।
दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर चिंग्सियानज़ोवी ने अपनी भतीजी को 'ह्नम' (भार उठाने के लिए एक पारंपरिक पट्टा) की मदद से गला घोंटकर मार डाला।
प्रारंभ में, चिंगसियानज़ोवी ने अपनी भतीजी की हत्या से इनकार किया और पुलिस को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कैथरीन का अपहरण करने का प्रयास किया था और उसने अपराधी को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया।
हालांकि, जब पुलिस टीम मौका-ए-वारदात पर पहुंची तो उन्हें लड़की फार्महाउस में मृत पड़ी मिली. बाद में, पुलिस ने चिंगसियानज़ोवी को हिरासत में लिया और बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि चिंग्सियानज़ोवी ने गलती से अपनी भतीजी की हत्या कर दी क्योंकि वह नशे में थी।
उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 और धारा 182 के तहत दोषी ठहराया गया था। कैथरीन एक अनाथ थी और वह खावज़ॉल शहर में अपनी चाची चिंगसियानज़ोवी के साथ रह रही थी।
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