Mizoram: हेरोइन रखने के जुर्म में कोर्ट ने व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई

Update: 2025-05-08 06:37 GMT
Aizawl आइजोल: पूर्वी मिजोरम के चम्फाई जिले की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को हेरोइन रखने के जुर्म में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीएंडपीएस) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लियानसांगजुआला ने थांगमुंगलियान को दोषी ठहराया और हेरोइन रखने के जुर्म में उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने दोषी व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थांगमुंगलियान को अक्टूबर 2022 में 426 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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