मेघालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण: डेढ़ लाख वोटर्स पर लटकी तलवार

Update: 2026-07-29 11:27 GMT
Guwahati गुवाहाटी: मेघालय में चल रहे वोटर लिस्ट के रिविज़न (संशोधन) के तहत, 5 अगस्त को ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले लगभग 1.5 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के तहत, चुनाव अधिकारियों ने 1,49,656 वोटरों को ASDD (अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट) कैटेगरी में रखा है।
अधिकारियों ने बताया कि वेरिफाइड एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बुधवार है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो वोटर यह प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, उनके नाम ड्राफ़्ट लिस्ट में नहीं हो सकते हैं।
इस प्रोसेस का असर राज्य के 23.49 लाख वोटरों के एक बड़े हिस्से पर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ASDD लिस्ट में 74,851 मृत वोटर, 28,826 अनुपस्थित, 37,914 दूसरी जगह चले गए और 5,899 डुप्लिकेट रिकॉर्ड शामिल हैं।
चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (CEO) के ऑफ़िस से जारी डेटा से पता चला है कि एन्यूमरेशन फ़ॉर्म 99.6% वोटरों तक पहुँच चुके हैं। हालाँकि, लगभग 2.24 लाख फ़ॉर्म को अभी भी उनकी भौगोलिक लोकेशन से लिंक किया जाना बाकी है, जो कुल संख्या का लगभग दसवां हिस्सा है।
पेंडिंग मैपिंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा री-भोई (Ri-Bhoi) का है (23.45%), जबकि साउथ वेस्ट खासी हिल्स (South West Khasi Hills) 14.53% के साथ दूसरे नंबर पर है।
अधिकारियों ने कहा है कि योग्य वोटरों के नाम बिना वेरिफिकेशन के नहीं हटाए जाएँगे। फिर भी, जिन लोगों ने उसी चुनाव क्षेत्र में अपना घर बदला है या जो बूथ लेवल ऑफ़िसर्स (BLOs) के घर आने पर मौजूद नहीं थे, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रोसेस पूरा कर लें ताकि उन्हें अनुपस्थित या दूसरी जगह चले गए (शिफ़्टेड) ​​की कैटेगरी में न रखा जाए।
चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर BDR तिवारी ने कहा कि हर ASDD एंट्री की जाँच 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के नियमों के तहत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर मामले की जाँच करेंगे और कोई भी फ़ैसला लेने से पहले संबंधित वोटर या ज़रूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों को अपना पक्ष रखने का मौका देंगे।
चुनाव विभाग ने वोटरों से कहा है कि वे अपने भरे हुए फ़ॉर्म बूथ लेवल ऑफ़िसर्स को सौंप दें या ऑनलाइन वोटर सर्विस पोर्टल के ज़रिए अपलोड करें।
एक बार 5 अगस्त को ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाने के बाद, आम जनता फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश होने से पहले दावे और आपत्तियाँ जमा कर सकेगी।
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