यौन उत्पीड़न के दो दोषी करार

Update: 2022-07-23 10:06 GMT

नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के दो लोगों को दोषी ठहराया गया है और उन्हें कानून के अनुसार सजा दी गई है।

इस संबंध में एक बयान में बताया गया कि नवंबर 2012 में लाबान पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न को लेकर बेटस्टार्लिंग बसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

7 जुलाई, 2022 को कोर्ट ऑफ स्पेशल जज (POCSO) ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।

एक अन्य मामले में, एक राजिंगस्टार थबाह को भी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने पांच साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया था।

प्राथमिकी नवंबर 2017 में मावंगप पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

थबाह को 18 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

जुर्माना न अदा करने की स्थिति में थाबा को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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