Shillong शिलांग: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मेघालय की प्रसिद्ध आरबी स्टोर बेकरी को ब्रेड और केक बनाने के लिए कथित तौर पर अखबार का इस्तेमाल करने के आरोप में बंद कर दिया है - जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत सख्त वर्जित है।
अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की कि स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले भोजनालयों पर व्यापक कार्रवाई के तहत यह कार्रवाई की गई है।
हाल ही में किए गए निरीक्षणों के दौरान, चार और खाद्य प्रतिष्ठानों - जिनमें अरुण होटल, माँ काली होटल और दो अज्ञात फास्ट फूड जॉइंट शामिल हैं - को भी खाद्य सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था।
FSSAI के एक अधिकारी ने कहा, "बेकिंग में अखबार का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है। कागज में मौजूद स्याही और रसायन भोजन में घुल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।"
एफएसएसएआई ने राज्य भर में अपने प्रवर्तन अभियान को तेज़ कर दिया है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का पालन न करने वाली दुकानों और भोजनालयों को निशाना बनाया है। यह कानून अधिकारियों को असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने, लाइसेंस रद्द करने या आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।
कई दुकानों पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है, और जन स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के इस गहन प्रयास के तहत आने वाले दिनों में और भी औचक निरीक्षण किए जाने की उम्मीद है।