जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य मंत्रिमंडल ने पेट्रोल और डीजल पर कर की दरों में 1.50 रुपये की संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कराधान मंत्री जेम्स पीके संगमा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि यह निर्णय असम सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में संशोधन के बाद लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मेघालय में प्रथा के रूप में, जब भी असम में दरों में बदलाव किया जाता है, तो राज्य सरकार कीमतों के अंतर का लाभ उठाने के लिए अपनी दरों में संशोधन करती है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर कर की वर्तमान दर 13.5% या 11 रुपये प्रति लीटर है, जो भी अधिक हो, उन्होंने कहा कि इसे संशोधित कर 13.5% या 12.50 रुपये, जो भी अधिक हो, कर दिया गया है।
डीजल के लिए, वर्तमान दर 5% या 4 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो और इसे संशोधित करके 5% या 5.50 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो, कर दिया गया है।
गुरुवार से लागू कर की नई दरों के साथ, मंत्री ने कहा कि बिरनीहाट में पेट्रोल की नई खुदरा बिक्री मूल्य 95.10 रुपये है। शिलांग में यह 96.83 रुपये है।
डीजल पर उन्होंने कहा कि नया खुदरा बिक्री मूल्य बिरनीहाट में 83.50 रुपये और शिलांग में 84.72 रुपये होगा।
इस बीच, मंत्रिमंडल ने मेघालय के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 को पेश करने को भी मंजूरी दी। संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से मेघालय के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश को पारित किया है।
मंत्री ने कहा, "विधानसभा सत्र आने के साथ, अध्यादेश को आगामी सत्र में विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले मसौदा विधेयक में बदल दिया जाएगा।"
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संगमा ने कहा कि केंद्र ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को नवंबर, 2017 में अधिसूचित किया था।
संगमा ने कहा कि सिफारिशों के संदर्भ की शर्तें उन सिद्धांतों को विकसित करना है जो न्यायिक अधिकारियों के वेतन की संरचना और अन्य परिलब्धियों को नियंत्रित करेंगे, मौजूदा ढांचे और सेवा की शर्तों की जांच करेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों सहित सिफारिशें करेंगे और काम के तरीकों की जांच करेंगे। , काम का माहौल, भत्तों और लाभों की विविधता और युक्तिकरण का सुझाव देना।
कैबिनेट ने मेघालय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण सेवा नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
संगमा ने कहा कि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशालय के अधिकारियों/व्याख्याताओं तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं की सेवाओं को मेघालय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सेवा नियम, 2012 के तहत सेवा के उर्ध्व गति के लिए संयुक्त किया गया है।
मंत्री ने कहा कि लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रेड- II), सीनियर लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रेड- I) और सिलेक्शन ग्रेड लेक्चरर से एसोसिएट प्रोफेसर सहित पदों के लिए पुन: पदनाम के लिए मामला कैबिनेट में लाया गया था।