Meghalaya Honeymoon Murder Case: कोर्ट ने आरोपी राज कुशवाहा की ज़मानत अर्जी खारिज की
मेघालय हनीमून हत्याकांड
Guwahati: शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में राज कुशवाहा की ज़मानत अर्ज़ी तकनीकी आधार पर खारिज कर दी। यह इस मामले की सुनवाई में एक नया मोड़ है।
यह फैसला उस घटना के कुछ ही दिनों बाद आया है, जब इसी अदालत ने 28 अप्रैल को सह-आरोपी सोनम रघुवंशी (मृतक की पत्नी) को उसकी गिरफ्तारी में हुई प्रक्रियागत खामियों के चलते ज़मानत दे दी थी।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी पिछले साल 23 मई को मेघालय में अपने हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। बाद में 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स ज़िले के सोहरा स्थित एक झरने के पास उनका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था।
शव मिलने के बाद, सोनम और उसके कथित प्रेमी सहित कई अन्य लोगों को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
सोनम, जो कई महीनों से शिलांग जेल में बंद थी, को चौथी सुनवाई के बाद ज़मानत मिल गई थी। इस घटनाक्रम की पुष्टि पीड़ित के भाई विपिन रघुवंशी ने भी की।
अब जब कुशवाहा की ज़मानत अर्ज़ी खारिज हो गई है, तो इस मामले में आरोपियों के लिए अलग-अलग कानूनी नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जबकि जांच और अदालती कार्यवाही अभी भी जारी है।