Meghalaya उच्च न्यायालय ने शिलांग में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नियमन का आदेश दिया
SHILLONG शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने शहरी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को शिलांग में यातायात को विनियमित करने तथा कानून के अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग की अनुमति वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।समिति को राजधानी शहर में तथा उसके आसपास अधिकृत वेंडिंग क्षेत्रों/क्षेत्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।उच्च न्यायालय ने समिति को अधिकृत विक्रेताओं की सूची बनाने तथा यह पुष्टि करने के लिए भी कहा है कि क्या वे निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
इसके अलावा, समिति वेंडिंग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों की भी पहचान करेगी तथा अनधिकृत विक्रेताओं की विस्तृत सूची बनाएगी।फिलिप ख्राबोक शाति द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज पारित आदेश में मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी तथा न्यायमूर्ति वनलुरा डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि समिति को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या अधिकृत लोग वास्तव में वहां वेंडिंग कर रहे हैं या उन्होंने उन स्थानों को तीसरे पक्ष को किराए पर दे दिया है या कब्जा दे दिया है जो बिना लाइसेंस या प्राधिकरण के काम कर रहे हैं।इस बीच, अदालत ने समिति को 28 फरवरी, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसकी अगली सुनवाई मार्च 2025 के पहले सप्ताह में निर्धारित की गई है।