शिलांग SHILLONG : मेघालय हाईकोर्ट Meghalaya High Court ने गुरुवार को कहा कि मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक लज्जा राम बिश्नोई को दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी। बिश्नोई के वकील फिलेमोन नोंगबरी ने बिश्नोई की ओर से पेश होकर कहा कि आपराधिक याचिका के जवाब में प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दायर किया जाएगा, ताकि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज और तथ्य रिकॉर्ड में लाए जा सकें।
वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर दिया। अदालत Court ने अपने आदेश में कहा, "पहले पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।"