मेघालय हाईकोर्ट ने सरकार को अप्रैल तक हरिजन कॉलोनी पुनर्वास का समाधान करने का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने सरकार

Update: 2023-03-18 13:24 GMT
गुवाहाटी: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हरिजन कॉलोनी के 342 परिवारों को थेम इव मावलोंग से स्थानांतरित करने से संबंधित मामले का अप्रैल के भीतर समाधान किया जाए.
अदालत ने पक्षकारों से मामले को सुलझाने के लिए कहा है ताकि अगले दो या तीन महीनों के भीतर पुनर्आवंटन हो सके।
राज्य सरकार ने हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) को परिवारों को शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड (एसएमबी) की मौजूदा भूमि पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया था।
उपमुख्यमंत्री स्नियाभलंग धर ने पहले सूचित किया था कि सरकार के प्रस्ताव का जवाब देने के लिए एचपीसी द्वारा उन्हें तीन महीने का समय देने के अनुरोध पर विभाग सहमत नहीं हुआ है।
राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में एक बैठक के दौरान एचपीसी को खाका पेश किया, जिसमें 342 परिवारों के पुनर्वास के लिए एसएमबी के मौजूदा आधिकारिक क्वार्टरों में बहुमंजिला फ्लैट बनाने के अपने फैसले का संकेत दिया गया था।
सरकार ने यूरोपीय वार्ड के भीतर 342 परिवारों में से प्रत्येक के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन आरक्षित करने के एचपीसी के पहले के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, इसके अलावा उनके घरों के निर्माण की लागत भी वहन की थी।
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