ओमीक्रॉन को लेकर मेघालय सरकार करेगी कल से नए प्रतिबंध लागू

बढ़ते कोरोना के मरीजों पर लगाम लगाने के लिए मेघालय सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

Update: 2022-01-04 17:09 GMT

बढ़ते कोरोना के मरीजों पर लगाम लगाने के लिए मेघालय सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हाल ही में देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron variant) के कारण कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए और जनहित में निम्नलिखित प्रतिबंध 5 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे:-

1. सभी सरकारी/सार्वजनिक/राजनीतिक सभाएं एतद्द्वारा निषिद्ध हैं। हालांकि, एक संलग्न स्थान में क्षमता के 50% और बिना बंद/खुले स्थान के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों पर शादियों की अनुमति है।
2. अंत्येष्टि के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति है।
3. राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों, जिनमें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, को प्रवेश बिंदुओं पर कोविड स्क्रीनिंग सेंटर में आने से 72 घंटे पहले वैध RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी या प्रवेश बिंदुओं पर एक अनिवार्य RTPCR परीक्षण से गुजरना होगा।
4. निजी वाहनों को ऑड-ईवन नियम (Odd-Even rule) के अधीन चलने की अनुमति दी जाती है,
- जिनके पंजीकरण नंबर विषम संख्या में समाप्त होते हैं
-सोमवार को चलने के लिए और सम संख्या में समाप्त होने वाले लोगों को मंगलवार को चलने के लिए इजाजत दी जाती है
-सम-विषम क्रम का पालन करने के लिए आदेश के अनुसार अनुमति दी जाती है। संबंधित उपायुक्तों द्वारा जारी किया जाना है।
रविवार को ऑड-ईवन नियम पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
5. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक संबंधित उपायुक्तों द्वारा रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया जाएगा। कृषि उपज ले जाने वाले वाहनों और स्वास्थ्य आपात मामलों में लगे वाहनों सहित माल वाहनों को कर्फ्यू के दायरे से छूट दी गई है।
6. सभी व्यक्तियों को कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है। सभी पात्र व्यक्तियों को स्वयं टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।


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